Bihar News: Shivdeep Lande Lodged Fir In Muzaffarpur, Using Photo In Advertisement Without Permission – Amar Ujala Hindi News Live

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Bihar News: Shivdeep Lande lodged FIR in muzaffarpur, using photo in advertisement without permission

तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप वामन राव लांडे।
– फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार


मुजफ्फरपुर तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप वामन राव लांडे की बिना इजाजत और इच्छा के अपने लाभ के लिए विज्ञापन में वर्दी लगी हुई एक तस्वीर का इस्तेमाल करने के मामले में मुजफ्फरपुर के नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अखबार में विज्ञापन को देकर आईजी की तस्वीर को बिना इजाजत प्रकाशित कर तस्वीर का इस्तेमाल करने के मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की पुष्टि करते हुए टाउन थाना के थाना अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि इस बात की जानकारी आईजी शिवदीप वामन राव लांडे ने खुद सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कोई भी अनुचित कार्य को करना ठीक नहीं है। मेरी बिना किसी भी सहमति के तस्वीर का इस्तेमाल करना अनुचित कार्य है और इसको संस्थान के द्वारा अपने निजी लाभ के लिए प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया है।

बिना अनुमति विज्ञापन छपवाया 

दरअसल एक टेलेंट हंट शो के एक आयोजन को लेकर विज्ञापन लेने के उद्देश्य से एक निजी यूट्यूबर ने कई स्पॉन्सर के साथ मिलकर बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी IG रेंज मुजफ्फरपुर शिवदीप लांडे का एक वर्दी पहने हुए तस्वीर को एक चर्चित अखबार में बतौर विज्ञापन के लिए छपवाया। इस संबंध में शिवदीप लांडे का कहना है कि यह विज्ञापन 

बिना उनकी इजाजत के अपने निजी लाभ के लिए छपवाया गया है। इसको लेकर IG शिवदीप लांडे ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को गंभीर बताया और उक्त विज्ञापन जारी करने वाली संस्थान सहित 4 के खिलाफ कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज कराया है।

जानिए कौन कौन से धारा लगाये गये हैं 

इस मामले में नगर थाना के थानाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने बताया कि आईजी रेंज तिरहुत क्षेत्र के शिवदीप लांडे की एक तस्वीर का इस्तेमाल अपने निजी व्यवसाय और विज्ञापन के लिए किया गया है जो कि फ्रॉड करने और नाम का गलत इस्तेमाल करने की श्रेणी में आता है। इसको लेकर शनिवार की शाम को नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है जिसमे टेलेंट हंट शो से जुड़े सभी चार के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 479, 500, 502, 120 और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज़ किया गया है।



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