Uttarkashi Mosque Dispute Mahapanchayat Gets Conditional Permission Section 163 Implemented – Amar Ujala Hindi News Live

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Uttarkashi Mosque Dispute Mahapanchayat gets conditional permission Section 163 implemented

उत्तरकाशी में पुलिस तैनात
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


मस्जिद के खिलाफ एक दिसंबर को प्रस्तावित महापंचायत को प्रशासन ने सशर्त अनुमति दे दी है। इसके साथ प्रशासन ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार सुबह से मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में अग्रिम आदेशों तक निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू कर दी जाएगी।

उपजिलाधिकारी भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला ने देवभूमि विचार मंच की ओर से प्रस्तावित महापंचायत के आयोजन को अनुमति दिए जाने की जानकारी दी। बताया कि महापंचायत को करीब 15-16 शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। इनमें हेट स्पीच न करने, रैली नहीं निकालने, ट्रैफिक बाधित नहीं करने, धार्मिक भावना नहीं भड़काने, शांति व्यवस्था कायम रखने सहित अन्य शर्तें शामिल हैं। यह आयोजन रामलीला मैदान में बग्वाल वाले आयोजन स्थल को छोड़ते हुए किया जाएगा।

निषेधाज्ञा में उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार के धारदार हथियार व आग्नेय शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। सांस्कृतिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। निषेधाज्ञा का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा।



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