Kerala High Court Angry Over Vip Treatment To Actor Dileep In Sabarimala, Said- Tdb Should Curb The Privileges – Amar Ujala Hindi News Live – Sabarimala:अभिनेता दिलीप को वीआईपी ट्रीटमेंट पर केरल हाईकोर्ट नाराज, कहा
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केरल हाईकोर्ट – फोटो : ANI
विस्तार
मलयालम अभिनेता दिलीप को सबरीमाला यात्रा के दौरान भगवान अयप्पा मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने पर केरल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। केरल हाईकोर्ट ने अभिनेता दिलीप को दर्शन कराने के लिए तीर्थयात्रियों को रोके जाने को गंभीर माना। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्र और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस की पीठ ने कहा कि सवाल केवल दो मिनट का नहीं है। क्योंकि अभिनेता को दर्शन कराने के लिए सोपानम के सामने की पहली दो पंक्तियों को काफी देर तक बंद रखा गया था। इस पर कोर्ट ने कहा कि त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) ऐसे विशेषाधिकारों पर लगाम लगाए।
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मलयालम अभिनेता दिलीप पांच दिसंबर को भगवान अय्यप्पन के दर्शन के लिए सबरीमाला पहुंचे थे। रात्रि में मंदिर बंद होने से ठीक पहले उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद वे हरिवरासनम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चले गए। यहां अभिनेता दिलीप को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था, जिसके कारण अन्य तीर्थयात्रियों के दर्शन में रुकावट आई थी। इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। साथ ही देवस्वम बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई थी। मामले में हाईकोर्ट ने देवस्वम पीठ को अभिनेता के दर्शन की सीसीटीवी फुटेज एक पेन ड्राइव में पेश करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज पेश की गई। फुटेज को अदालत में दिखाया गया। फुटेज के अनुसार रात करीब 10.58 बजे ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने सोपानम के सामने पहली पंक्ति से तीर्थयात्रियों की आवाजाही को दक्षिणी तरफ से रोक दिया। इसके बाद फिल्म अभिनेता दिलीप रात 10.58 बजे दक्षिणी तरफ से सोपानम की पहली पंक्ति में दाखिल हुए और 11:05:45 बजे तक वहीं रहे।
इस पर अदालत ने कहा कि वीडियो से साफ है कि उत्तरी दिशा से पहली पंक्ति में तीर्थयात्रियों की आवाजाही को रात 10.51 बजे एक अन्य गार्ड ने रोक दिया था। अदालत ने पूछा कि मामले में देवस्वम बोर्ड ने क्या कार्रवाई की? इस पर बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में दो गार्डों समेत अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं।
अदालत ने पूछा कि ऐसे लोगों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) और मुख्य पुलिस समन्वयक को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सबरीमाला सन्निधानम के सोपानम के सामने लंबे समय तक तीर्थयात्रियों के दर्शन में बाधा उत्पन्न करने के लिए इस तरह के विशेषाधिकार किसी भी तीर्थयात्री को न दिए जाएं। पीठ ने कहा कि मुख्य पुलिस समन्वयक और बोर्ड सचिव की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।