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झारखंड हाईकोर्ट – फोटो : ANI
विस्तार
झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जीत की अहम कड़ी बनी ‘मैया सम्मान योजना’ इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी को आदेश दिया कि वे राज्य की ‘मैया सम्मान योजना’ के बारे में अधिक जानकारी के साथ हलफनामा दायर करें।
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मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में यह आदेश रतन देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। अदालत ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या राज्य ने ‘मैया सम्मान योजना’ के तहत किसी व्यक्ति को सीधे नकद राशि वितरित की है और अब तक कुल कितनी राशि वितरित की जा चुकी है। बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा चलाए गए ‘मैया सम्मान योजना’ का उद्देश्य महिलाओं, विशेषकर माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
मैया सम्मान योजना पर रतन देवी का तर्क
झारखंड सरकार द्वारा चलाए गए इस योजना को लेकर रतन देवी नामक एक महिला ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके दिवंगत पति, जो चतरा में जिला पुस्तकालय में एक कर्मचारी थे, का बकाया अब तक नहीं चुकाया गया है।
मामले में रतन देवी के वकील ने अदालत को बताया कि एक ओर जहां राज्य सरकार याचिकाकर्ता को उसका बकाया धन नहीं दे रही है, वहीं दूसरी ओर वह चुनावी वादों के तहत महिलाओं को नकद राशि मुफ्त में वितरित कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, और तब तक राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ‘मैया सम्मान योजना’ के तहत अब तक किए गए भुगतान की जानकारी दी जाएगी।
क्या है मैया सम्मान योजना
झारखंड की हेमंत सरकार ने साल 2023 में राज्यभर की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत झारखंड सरकार की ओर लाभार्थी महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाते थे, जिसके बाद झारखंड सरकार ने राज्य विधानसभा चुनाव 2024 के बाद इस योजना में पैसों में बढ़ोतरी कर दी है और अब इस योजना में 2500 रुपये दिए जाने है। इसके तहत आज सीएम हेमंत सोरेन सरकार दो माह की किस्त के रूप में पांच-पांच हजार रुपये हस्तांतरित करेंगे।