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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची।
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 03 Oct 2024 10:23 PM IST
Jharkhand: अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप सीबीआई की जांच के लिए उपयुक्त हैं। आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद याचिका दायर करने की राज्य सरकार की कार्रवाई भी अनुचित है।
झारखंड हाईकोर्ट – फोटो : एएनआई (फाइल)
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झारखंड हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को सीबीआई को धनबाद में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया। इन पर जिले में कोयले के अवैध खनन और बिक्री में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है।
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जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने एक पत्रकार की ओर से दायर मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच के लिए उपयुक्त हैं। जस्टिस द्विवेदी ने कहा कि आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद याचिका दायर करने की राज्य सरकार की कार्रवाई भी अनुचित है। पत्रकार ने अपने समाचार चैनल के माध्यम से उजागर किया था कि कैसे कोयले का अवैध खनन और बिक्री की जा रही है। याचिका में उन्होंने धनबाद के एक पुलिस अधिकारी का भी नाम लिया था, जिस पर कोयला माफिया के साथ मिलीभगत होने का आरोप है।
भाजपा ने कहा- कोयला चोरी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि मामले की सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। मरांडी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कोयला चोरी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने बार-बार राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।