Jharkhand Government On Tuesday Approved A 7-per Cent Hike In Dearness Allowance – Amar Ujala Hindi News Live

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Jharkhand government on Tuesday approved a 7-per cent hike in dearness allowance

हेमंत सोरेन
– फोटो : PTI

विस्तार


झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में सात प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई पिछले साल से प्रभावी होगा।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मौजूदा 239 प्रतिशत से 246 प्रतिशत (मूल वेतन का) डीए मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में भी 7 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 246 प्रतिशत कर दिया गया है। 

संयुक्त कैबिनेट सचिव राजीव रंजन ने संवाददाताओं को बताया, “पांचवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए भी मौजूदा 443 प्रतिशत से बढ़ाकर 455 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा।

कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें झारखंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई विशेष छूट विधेयक, 2025 की स्वीकृति भी शामिल है।इसके अलावा, ‘व्यापार सुधार कार्य योजना’के अनुपालन के लिए कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दी गई। यह योजना औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है, जो ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत लागू होगी।इस विधेयक के तहत मुख्य प्रावधान यह है कि महिला श्रमिकों को उनकी सहमति से रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कारखानों में काम करने की अनुमति दी जाएगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

  • झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
  • सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र डेमोटाँड, हजारीबाग-सह-निदेशक “समेति” सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21.02.2024 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०) में प्रतिनियुक्त स्व० राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वी० वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य के चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार माँगो के अनुसार नवीनतम तकनीकि जानकारी ऑटोमोबाईल निर्माण व्यवसायों  में प्रदान करने हेतु झारखण्ड वित नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेट ऑफिस प्लॉट नं0-01, नेल्सन मंडेला रोड, बसंत कुंज, नई दिल्ली के सहयोग से CSR के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
  • ईज ऑफ डूयिंग बिजनेस के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखण्ड संशोधन), विधेयक, 2024 की स्वीकृति दी गई।

 

 



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