Jharkhand Assembly Passes Bill To Levy Cess On Mined Minerals – Amar Ujala Hindi News Live

0
44


Jharkhand assembly passes Bill to levy cess on mined minerals

झारखंड विधानसभा
– फोटो : ANI

विस्तार


झारखंड विधानसभा ने शुक्रवार को राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए खनन खनिजों पर उपकर लगाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित कर दिया। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई के फैसले का अनुसरण करता है, जिसमें पुष्टि की गई थी कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है।

Trending Videos

प्रभारी खनन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ‘झारखंड खनिज असर भूमि उपकर विधेयक 2024’ पेश किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। विधेयक में प्रति मीट्रिक टन आधार पर विभिन्न खनिजों के लिए अलग-अलग कर दरों का प्रस्ताव है: कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपये, बॉक्साइट के लिए 70 रुपये और मैंगनीज अयस्क और अन्य खनिजों के लिए 50 रुपये।

आजसू विधायक लंबोदर महतो और भाकपा (माले) विधायक विनोद कुमार सिंह ने तकनीकी कारणों से विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दिया। महतो ने उपकर दरों के आधार पर सवाल उठाया और प्रस्ताव दिया कि उपकर से प्राप्त राजस्व का उपयोग विस्थापितों के कल्याण और मुआवजे के लिए किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा, “मैं सरकार को यह प्रावधान जोड़ने का सुझाव दूंगा कि उपकर से उत्पन्न धन का उपयोग कल्याण और विस्थापित लोगों के लिए किया जाएगा।” सिंह ने तर्क दिया कि कर वजन के बजाय खनिजों के बाजार मूल्य पर आधारित होना चाहिए।

विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समय के साथ कई चीजें बदलती हैं। उन्होंने कहा, इसलिए राज्य सरकार के पास यह अधिकार होना चाहिए कि अधिसूचना जारी कर कीमतों में संशोधन किया जा सकता है।

प्रभारी खनन मंत्री ठाकुर ने झारखंड के लिए विधेयक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राज्य देश के खनिज संसाधनों का 40 प्रतिशत योगदान देता है लेकिन अविकसित है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि उठाई गई चिंताओं को दूर कर दिया गया है और संबंधित विभागों द्वारा विधेयक की समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त, विधानसभा ने विपक्ष के नेता अमर बाउरी के विरोध के बावजूद झारखंड जेल और सुधार सेवा विधेयक 2024 और झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 सहित तीन अन्य विधेयक पारित किए।

बाउरी ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पार्टी के 18 विधायकों को निलंबित किए जाने की आलोचना करते हुए दावा किया कि उन्हें अपनी आपत्ति जताने का मौका नहीं दिया गया।



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here