वीके सक्सेना
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राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार पर लागू होने वाले संसद की ओर से बनाए गए किसी कानून के तहत प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय काे गठित करने की शक्तियां दिल्ली के उपराज्यपाल को दी हैं।
President delegates Delhi LG the power to form and appoint members to any authority, board, commission, or statutory body under laws enacted by Parliament for Delhi: MHA pic.twitter.com/Ra9p3HfLDX
— ANI (@ANI) September 3, 2024
गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली के एलजी इन निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति की ओर से यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत प्रदान किया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन अगले आदेश तक राष्ट्रपति की ओर से प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे।