Delhi: President Gives Power To Lg Of Delhi To Form Authority Or Statutory Body – Amar Ujala Hindi News Live

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Delhi: President gives power to LG of Delhi to form authority or statutory body

वीके सक्सेना
– फोटो : एएनआई

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राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार पर लागू होने वाले संसद की ओर से बनाए गए किसी कानून के तहत प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय काे गठित करने की शक्तियां दिल्ली के उपराज्यपाल को दी हैं।

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गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली के एलजी इन निकायों में सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति की ओर से यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत प्रदान किया गया है। 

अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन अगले आदेश तक राष्ट्रपति की ओर से प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे।





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