Arvind Kejriwal
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा। उससे पहले उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दोपहर दो बजे सुनवाई होगी।
Delhi CM Arvind Kejriwal moves Trial Court (Rouse Avenue Court) with a regular bail plea in Excise money laundering case.
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— ANI (@ANI) May 30, 2024
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इन्कार कर दिया। रजिस्ट्री ने कहा, चूंकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत के साथ ही नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने की छूट दी है, इसलिए यह याचिका स्वीकार्य नहीं है।
रजिस्ट्री की ओर से यह भी कहा गया कि चूंकि गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए उनके तत्काल आवेदन का अदालत के समक्ष मामले से कोई संबंध नहीं है।
केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 मई को लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना है।