Accused Of Molesting A Minor Gets 5 Years Imprisonment – Amar Ujala Hindi News Live

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Accused of molesting a minor gets 5 years imprisonment

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


पाली के एक निजी स्कूल में अध्ययनरत 11 साल की बालिका से छेड़छाड़ करने के मामले में पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के जज सचिन गुप्ता ने टैक्सी ड्राइवर 43 वर्षीय हाजी मोहम्मद को 11 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी माना और 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

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यह है मामला

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मुकुल सोनी के अनुसार  कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में 2 मई 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस रिपोर्ट में बताया था कि उसकी 11 साल की बेटी शहर के एक निजी स्कूल में कक्षा छठी क्लास में पढ़ती है और वैन में स्कूल आती-जाती है।

यह था रिपोर्ट में

इस रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 के बीच वैन के ड्राइवर मंडिया रोड निवासी 43 वर्षीय हाजी मोहम्मद पुत्र सफी मोहम्मद उसकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती अगली सीट पर अपने पास बिठाता था, इस दौरान उसने उसकी नाबालिग पुत्री से कई बार छेड़छाड़ की और इसके बारे में  किसी को कुछ नहीं बताने के लिए धमकाया। 

पीड़िता ने बताई घटना

एक दिन उसकी नाबालिग बेटी ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया कि किस प्रकार वैन के ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की और घटना के बारे में किसी को बताने से मना किया। इसके बाद पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।



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