Hc Quashes Fir Against Former Deoghar Dc Lodged By Mp Nishikant Dubey – Amar Ujala Hindi News Live

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: निर्मल कांत

Updated Mon, 12 Aug 2024 11:04 PM IST

Jharkhand: झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को देवघर के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की। दो साल पहले उनके खिलाफ गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे मुकदमा दर्ज कराया था। 


HC quashes FIR against former Deoghar DC lodged by MP Nishikant Dubey

झारखंड हाईकोर्ट
– फोटो : एएनआई (फाइल)

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झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर देवघर के कुंडा पुलिस थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके बाद से भजंत्री मुकदमे का सामना कर रहे थे। 

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दुबने ने राजद्रोह और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 31 अगस्त, 2022 को दिल्ली में उनके खिलाफ एक शून्य प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसे बाद में देवघर के कुंडा पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने मामले की सुनवाई की। जिसके बाद उन्होंने भजंत्री के खिलाफ प्राथमिकी और आपराधिक मुकदमे को रद्द कर दिया। 



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