झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।
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झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर लगातार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी ने झारखंड उच्च न्यायालय को जानकारी दी है कि सोरेन ने रांची के बार्गेन में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ईडी की ओर से अदालत में वकील एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हेमंत सोरेन ने 2009-10 में जमीन का अधिग्रहण किया और इसके बाद उस जमीन के चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण कराया।
हेमंत सोरेन ने दायर की थी जमानत याचिका
इससे पहले हेमंत सोरेन ने 27 मई को उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी। याचिका में कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को 12 जून को जवाब देने को कहा था। ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने जमीन का सर्वेक्षण भी किया था। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी ने बताया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है।
अदालत में ईडी ने बताईं ये बातें
अदालत में बताया गया है कि ईडी ने कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इनसे पता चलता है कि सोरेन का हित साधने के लिए भूमि के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई थी। इससे पहले सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि हेमंत सोरेन को जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं।
बता दें कि हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।