Central Election Commission’s Reply In The High Court, Said- Voter List Handed Over To The State – Amar Ujala Hindi News Live – Jharkhand Municipal Elections:हाईकोर्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग का जवाब, कहा
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झारखंड हाईकोर्ट – फोटो : ANI
विस्तार
चुनाव आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि नगर निकाय चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी गई है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खालको द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी।
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आयोग ने बताया कि राज्य में मतदाताओं की अपडेट सूची सात अगस्त 2024 को प्रकाशित की गई थी। यह सूची हाल ही में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई थी। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने भी कोर्ट में कहा कि उसे भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भेजी गई मतदाता सूची मिल गई है। इसी सूची के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 12 सप्ताह बाद की जाएगी।
चुनाव कराने का आदेश पूरा न होने पर दायर की अवमानना याचिका
रोशनी खालको ने इससे पहले, 2023 में वार्ड पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को तीन सप्ताह के भीतर नगर निगम चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो खालको ने अवमानना याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा था जवाब
याचिका को लेकर रखंड हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को यह बताने का निर्देश दिया कि इस मतदाता सूची का उपयोग आगामी नगर निगम चुनाव में किया जा सकता है या नहीं। साथ ही 16 जनवरी को हाईकोर्ट ने सरकार को चार महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को मामले की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया था।