8 New Green Areas Declared In The City, Building Construction Rules Will Be Strict – Himachal Pradesh News

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8 new green areas declared in the city, building construction rules will be strict

शिमला शहर।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आठ नए क्षेत्र ग्रीन एरिया (हरित क्षेत्र) घोषित कर दिए हैं। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे राजपत्र में प्रकाशित करने के भी आदेश भी जारी हो गए हैं। इन इलाकों में अब भवन निर्माण के नियम भी बदल जाएंगे। टीसीपी के अनुसार इन क्षेत्रों में भवन निर्माण की शर्तें सबसे सख्त रहेंगी। शिमला शहर में अभी तक 17 हरित क्षेत्र चिह्नित किए थे। अब आठ नए क्षेत्र शामिल होने से इनकी संख्या 25 हो गई है।

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शहर के रिट्रीट, मशोबरा, बंद टुकड़ा आंदड़ी, शिवमंदिर आंदड़ी, ताल एंड गिरि, डीपीएफ खलीनी, बीसीएस मिस्ट चैंबर और परिमहल के कुछ क्षेत्र को हरित क्षेत्र घोषित किया है। हरित क्षेत्र में पेड़ से दो मीटर की दूरी पर ही निर्माण की मंजूरी होगी। साथ ही वन भूमि से करीब पांच मीटर की दूरी होनी चाहिए। इसके लिए भी निर्माण कार्य के लिए सरकार से मंजूरी जरूरी होगी। रिट्रीट हरित क्षेत्र में किसी भी तरह के निजी निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी। यदि किसी पुराने भवन का दोबारा निर्माण करना है तो ओल्ड लाइन पर ही मंजूरी मिलेगी। इस पर भी सरकार अंतिम फैसला लेगी।

छह लोगों ने जताई थी आपत्ति

टीसीपी विभाग ने शिमला प्लानिंग एरिया के डेवलपमेंट प्लान में इन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पहले आम लोगों की आपत्तियां और सुझाव भी लिए थे। आपत्तियां और सुझाव दर्ज करवाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। कुल छह आपत्तियां और सुझाव आए थे जिन पर सुनवाई पूरी करने का दावा किया गया है।



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